Friday, November 19, 2021

वन नेशन वन डेटा-जन्म मृत्यु की 7 दिन में सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा -सरकारी corruption बढ़ाने में एक कदम ओर आगे।

 सरकारी corruption बढ़ाने में एक कदम ओर आगे।

Ref: 

PMOPG/E/2021/0572330              dt 19.11.2021
PRSEC/E/2021/32855                    dt 19.11.2021


Observation & Grievance : 
1  परिजन की मृत्यु के बाद पूरा परिवार शोक में डूबा रहता है  १२ दिन तक रस्मे चलती रहती है  क्या मृत्यु की 7 दिन में सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होना  -सरकारी corruption को बढ़ाने  जैसा नहीं। 
2 . कभी बाबू नहीं हे कभी साहब छुट्टी पर  है , कभी सर्वर नहीं चल रहा  कल आना। .. क्या ये सब करने से जनता की एजेंट की तरफ धकेला नहीं जा सकता,  क्या इससे सरकारी करप्शन नहीं बढ़ेगा।
3 . क्या सरकारी सर्वर नहीं चलने, नेट नहीं चलने पर सरकारी करने से ७ दिन में सेर्टिफिकेट िसुए नहीं कर पाने के केस में सरकार  जनता के harrased  होने पर  500 /- प्रतिदिन  की पेनल्टी जनता को देगी। 
4 . सरकारी बाबू और सरकारी अफसरों पर कितनी पेनल्टी लगेगी देर होने पर। 
5 . जन्म होने के बाद बच्चे  को  किसी तरह की बीमारी होने पर  निमोनिया। ...परिवार बच्चे का इलाज कराए या जन्म प्रमाण पत्र  लेने के लिए भागे। ..
6 . आपके घर बच्चा हुआ है  सर चाय पानी  के नाम पर सरकारी करप्शन नहीं होगा इस की क्या व्यवस्था है। 
7 . आपके घर बच्चा हुआ है  रजिस्ट्रेशन का डाटा कैसे सिक्योर्ड होगा  हिजड़ो को शेयर कर जनता का हर्रासमेंट नहीं होगा इसकी क्या व्यवस्था है। 
8 . हिन्दू कल्चर में ६ छटे दिन नामकरण होता है  परिवार बच्चे का उत्सव मनाए या जन्मप्रमाण पत्र  के लिए सरकारी विभाग के चक्कर लगाए।


Ground Level Practical Implementation 

1. जन्म मृत्यु की 3 -12  महीने  में सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा चाहिए। 
2. जन्म मृत्यु  प्रमाण पत्र  का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। परिवार को कही भी जाने की जरुरत नहीं होनी चाहिए। 
३. ऑनलाइन  व्यवस्था में  होना चाहिए 
  • QRCODE 
  • Barcode 
  • Unique 16 डिजिट नंबर 
  • बच्चे का नाम ,  
  • बच्चे  को फोटो ,
  • जन्म तारीख  
  • जन्म समय 
  • जन्म स्थान 
  • पिता का नाम, 
  • पिता का आधार ,
  • पिता की फोटो 
  • माता का नाम, 
  • माता का आधार , 
  • माता की फोटो 
  • माता पिता के साथ बच्चे की फोटो 
  • करंट पता , 
  • परमानेंट पता , 
  • हॉस्पिटल या नाम...
  •  या जन्म होने का स्थान  व् पता आदि भरने का ऑनलाइन ऑप्शन होना चाहिए।


Ref: Dainik Bhaskar 18 november 2021

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